रियल व्यू न्यूज , लखनऊ। घायल सारस का इलाज कर उसकी जान बचाने का खामियाजा अमेठी का आरिफ अब बुरी तरह भुगतेगा। इस मामले में वन विभाग वालों ने आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। उस पर जुर्म है कि सारस को पालना चूंकि कानूनन गैर-कानूनी जाए, इसलिए आरिफ यह बताए कि उसने सारस को पाल कर यह संज्ञेय अपराध क्यों किया। इस मामले में आरिफ को छह महीने की सजा और भारी जुर्माना पड़ सकता है। आरिफ पर वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2,9, 29, 51 और 52 आयद किया गया है। मुकदमे में आरिफ को नामजद किया गया है।
उधर पहली बार जब यह सारस समसपुर वन विहार ले जाया गया था, तब वह वन कर्मियों को बुरी तरह चोंच मार रहा था। इस पर वन विभाग वालों ने आरिफ का ही सहयोग लिया था। इसके पहले साल पहले आरिफ ने ही इस सारस का इलाज कर उसकी जान बचाई भी, जब वह सड़क पर बुरी हालत में पड़ा हुआ था।
समसपुर वन विभाग से वह क्रोंच भाग निकला। उसके दो दिन बाद वन विभाग कर्मियों ने उसे कानपुर चिड़ियाघर में 15 दिन तक कवारेंटाइन यानी तन्हाई की सजा सुना दी ।
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