रियल व्यू न्यूज , नई दिल्ली। जी हां ! हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी को सजा और संसद सदस्यता से अयोग्य करार दिये जाने के रोचक पहलू का जब सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में 11जुलाई 2013 को आदेश पारित किया था कि ‘कोई भी सांसद या विधायक दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही अयोग्य माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन मनमोहन सरकार कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश लाने जा रही थी। मसौदा भी तैयार हो गया था।
लेकिन दिलचस्प बात ये है कि राहुल ने ही उस बिल को 24 सितंबर 2013 को फाड़ा था। मनमोहन सरकार का अध्यादेश अगर पास होता तो राहुल को नहीं देखना पड़ता ये दिन। शायद इसी लिए कहा गया है कि इतिहास अपने को दुहराता है ।