तीन बैंक मैनेजर समेत सात पर धोखाधड़ी की रपट दर्ज करने का आदेश
मृतका की विधवा पेंशन धोखाधड़ी कर निकालने का आरोप
प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि दो मृतकों के खाते से निकालने का भी आरोप
जौनपुर । तीन बैंकों के मैनेजर समेत सात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश सीजेएम ने थानाध्यक्ष मड़ियाहूं को दिया।
पिंटू निवासी मलिकानपुर,मड़ियाहूं ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि उसकी माँ इंद्रावती विधवा पेंशन पा रही थीं। 17जुलाई2015 को उनकी मृत्यु हो गई।काशी गोमती ग्रामीण बैंक के मैनेजर व ग्राम प्रधान सियाराम व अन्य बैंक कर्मियों की मिलीभगत से मां के खाते में आई दस हजार रुपये निकाल कर सियाराम के खाते में डाला गया।पता चलने पर पुनः रुपए माँ के खाते में स्थानांतरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016-17 में सुभाष के नाम से यूबीआई मड़ियाहूं से व अशोक के नाम से बैंक आफ बड़ौदा से रुपए निकाले गए जबकि दोनों की मृत्यु 2015 में हो गई थी।आरोपियों ने मिलीभगत से धोखाधड़ी करके धनराशि का गबन किया । इस धोखाधड़ी व गबन में ग्राम प्रधान,सेक्रेटरी, तीनों बैंक के प्रबंधक व अन्य आरोपी शामिल हैं।थाना व एसपी को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गम्भीर मामला पाते हुए एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया।