29.1 C
Delhi
Saturday, June 10, 2023

खबरदार ! पानी बर्बाद किया तों होंगी 5 साल की जेल , 1लाख जुर्बाना #Realviewnews

जरूर पढ़े

– नीलेश पाण्डेय 

नई दिल्ली । बिना वजह समर्सीबल, जलकल, पंपिंगसेट से जल दोहन कर पानी को बर्बाद करने वालों के लिए बुरी खबर है, किंतु देश में जल संरक्षण आंदोलन चलाने वालों के लिए यह अच्छी खबर है ।
पीने योग्य भूजल का अपव्यय या दुरुपयोग अब भारत में दंडनीय अपराध होगा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के एक निर्देश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की कैद या जुर्माने का सामना करना पड़ेगा जो 1 लाख रुपये तक हैं ।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक आदेश पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 8 अक्टूबर को जारी निर्देश में कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति भूमिगत से दोहन किए गए पीने योग्य जल संसाधनों को बर्बाद या दुरुपयोग नहीं करेगा।”

spot_imgspot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

पॉपुलर

शिक्षा को अवसर में बदलने की चुनौती #Realviewnews

रीयल व्यू न्यूज ।  (शिक्षक दिवस पर आमंत्रित लेख)   लेख - अनिल यादव ( मैनेजमेंट गुरु )   लंबे अरसे के बाद आई...

अन्य

- Advertisement -spot_img

More Articles Like This